फरीदाबाद: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर सब इंस्पेक्टर आस मोहम्मद का कोटपा, 2003 के अन्तर्गत काटा गया चालान। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। सार्वजनिक स्थान में अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थान, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, होटल, सरकारी कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थान, पुस्तकालय, सार्वजनिक वाहन, स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, बस स्टाॅप, कार्यस्थल, शाॅपिंग माॅल, सिनेमा हाॅल, जलपान कक्ष, पब, बार, हवाई अड्डा के लांउज इत्यादि शामिल हैं।
उप निरीक्षक आस मोहम्मद द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने का मामला पुलिस आयुक्त, राकेश कुमार आर्य के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर उप निरीक्षक आस मोहम्मद का कोटपा, 2003 के अंतर्गत चालान काटा गया है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान न करें। धूम्रपान से हम अपने साथ-साथ अन्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।