पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। किसान नेताओं की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा। बड़े शर्म की बात है कि बच्चों की आड़ में हथियार समेत प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसे माता-पिता हैं। किसान क्या कोई जंग करना चाहते हैं। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई की जेल में भेजना चाहिए। किसानों को कोर्ट में खड़े होने का अधिकार नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर 2 राज्यों की सरकार अपना काम करने में नाकाम रही। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को किसानों के प्रदर्शन के कई फोटो दिखाए। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि हथियारों के साथ शांतिमय प्रदर्शन कैसे हो रहा है?
वहीं हाईकोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर युवक शुभकरण की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी करेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों को हथियार देकर बॉर्डर पर आगे किया गया। इस पर बड़ी सख्त टिप्पणी की है कि मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। भारत सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले का हल निकालना चाहिए।
NEWS SOURCE : punjabkesari