फरीदाबाद: जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराया जाएगा। 18 वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश के साथ जिला फरीदाबाद में भी आर्दश आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह आज सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में दोपहर बाद प्रैस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई चुनाव घोषणा के अनुसार जिला फरीदाबाद सहित पूरे प्रदेश में आगामी 25 मई को लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी और 6 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि 7 मई को नामांकनों की छटनी का कार्य होगा और 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 25 मई को मतदान होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि जो भी 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है, उसका नाम अवश्य मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वैबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है, इस पर मतदाता अपने नाम को चैक कर सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से मीडिया के जरिये अपील की कि वे अपना पहचान पत्र अवश्य लें। क्योंकि इसके बिना वे अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, विशेषकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पर नोटा का बटन भी होगा। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है तो वह इस बटन का प्रयोग कर सकता है। उपायुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव में आईटी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल के अलावा सूचना एवं प्रोद्योगिकी की हर तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब किसी भी प्रकार का सरकारी प्रचार नहीं होगा और न ही सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी अगर कोई कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी बल्कि अपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
यह मीडिया के लिए हिदायतें:-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पेड न्यूज पर जैसे समाचार लोकतंत्र के लिए धातक हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। मीडिया को समाचार की शक्ल मेंं कोई भी विज्ञापन नहीं छापना चाहिए और न ही किसी उम्मीदवार की अनावश्यक प्रशंसा या बुराई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाभ लेकर समाचार छपवाना भी पेड न्यूज में आता है और ऐसी पेड न्यूज का आकलन करके खर्च को संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के संबंध में चुनाव अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी/अधिकारीचुनाव में ड्यूटी देंगे, उनके लिए चुनाव ड्यूटी सर्टीफिकेट जारी किया जाएगा और वे उसी मतदान केंद्र पर अपना मतदान कर सकेंगे, जहां उनकी ड्यूटी होगी।
यह है फरीदाबाद लोक सभा क्षेत्र में मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जिला फरीदाबाद और पलवल विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 में 20 लाख 66 हजार 24 मतदाता और वर्ष 2024 में बढ़कर 23 लाख 81 हजार 786 मतदाता हैं। जिसमें वर्ष 2019 में पुरुष निर्वाचक पलवल में 3 लाख 27 हजार 805 और फरीदाबाद में 08 लाख नौ हजार 41 मतदाता और दो लाख 75 हजार तीन सौ 51 और 6 लाख 53 हजार 7 सौ 25 महिला मतदाता और थर्ड जेंडर आठ और चालिस थे। जोकि अब वर्ष 2024 में बढ़कर 03 लाख 65 हजार 4 सौ चौंतीस और जिला फरीदाबाद में 09 लाख 27 हजार छह सौ इक्कीस पुरुष मतदाता और तीन लाख 16 हजार चार सौ और 07 लाख 72 हजार एक सौ एक महिला और थर्ड जेंडर 36 व 70 मतदाता है। वहीं 2019 के मुताबिक दिव्यांगजन मतदाता पलवल में 4 हजार एक सो 15 और फरीदाबाद में 5 हजार आठ सौ 41 मतदाता है और 2024 में पलवल में बढ़कर 5 हजार चार सौ चौबीस व फरीदाबाद में 11 हजार चार सौ 36 है।
चुनावी आबादी के आधार पर 2019 में पलवल में पांच सौ पांच और फरीदाबाद में पांच सौ चुरानवे और वर्ष 2024 में पांच सौ चालीस और फरीदाबाद में छह सौ त्रेसठ है।
*ये है युवा मतदाता*:-
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि 18 से 19 आयु वर्ष के इलेक्टर्स 2019 में पलवल में 11 हजार छे सौ 73 थे और फरीदाबाद में 27 हजार सात सौ 98 यह मतदाता बढ़कर 2024 में 10 हजार तीन सौ 36 व 23 हजार पांच सौ 1 हो चुके है। वहीं 20 से 29 आयु वर्ष के इलेक्टर्स पलवल जिले में 01 लाख 54 हजार 5 सौ 31 और फरीदाबाद में 3 लाख 9 हजार 4 सौ 32 थे और यह 2024 में बढ़कर 1 लाख 57 हजार सात सौ 42 व 3 लाख तीन हजार चार सौ 19 तक बढ़े है।
*यह है बुजुर्ग मतदाता*:-
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि फरीदाबाद लोक सभा क्षेत्र में 80 वर्ष के बुजुर्गो को देखा जाएं तो 2019 के पलवल की इनकी संख्या 11 हजार तीन सौ 45 थी और फरीदबाद में 19 हजार आठ सौ63 थी । वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 13 हजार सात सौ 71 और 30085 हो चुके है। जबकि
100 वर्ष की आयु वाले बुजुर्गो को पलवल में 2019 में दो सौ 34 और फरीदाबाद में पांच सौ 41 और 2024 में फरीदाबाद में दो सौ 15 और चार सौ 99 तक बढ़े है।
*यह है सर्विस मतदाता*:-
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि फरीदाबाद लोक सभा क्षेत्र में सर्विस वोटर 2019 में पलवल में 4 हजार दो सौ चौबीस व फरीदाबाद में 1 हजार आठ सौ 38 थे और 2024 में चार हजार चार सौ तेंतीस और फरीदाबाद में एक हजार आठ सौ अठासी तक बढ़े।
*लोक सभा के आम चुनाव, 2024- बैठक*:-
बता दें कि उपरोक्त विषय पर प्रस्तुत है कि लोक सभा के आम चुनाव, 2024 के सम्बन्ध में आज सोमवार 18-03-
2024 को दोपहर 02:00 बजे सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, सहायक रिटरनिग अधिकारियों तथा जिले के सभी बैंक मैनेजरस की मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें का चुनाव एजेंडा यह रहा। चुनाव प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतो अनुसार Free and Fair व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाया जाना है, जिसमें Model Code of Conduct & Prevention of defacement of property Act का पूर्णतयाः पालन किया जाए। कोई भी उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके विरूद्ध एफ.आई.आर भी दर्ज हो सकती है। बिना अनुमति के अगर उम्मीदवार के समर्थक भी खर्चा करते हैं तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। चुनाव के दौरान कोई भी जनसमा, बिना परमीशन के नहीं की जाऐगी। वाहन लाउडस्पीकर आदि सभी की परमीशन प्राप्त करके चुनाव कार्य करवाया जाए। उम्मीदवार द्वारा जिस स्थान पर जन सभा करवाई जाए उस स्थान की जन सभा के बाद सफाई आदि साथ-2 करवाई जाए।
राजनैतिक दलों से यह भी अनुरोध किया जाए कि किसी भी प्रकार की चुनाव साम्रगी में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाना है. क्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतः पाबन्दी है। मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पर सैल्फी लेने और वोट डालते समय विडियो या फोटो खीचने पर पूर्णत पाबन्दी है। यदि ऐसा किया गया तो उस पर चुनाव नियमों के तहत कार्यवाही होगी। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार अपनी सभा में एक दूसरे उम्मीदवार के विरूद्ध गलत भाषणबाजी नहीं करेंगे अर्थात भाषणों में किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बॉलेगे और किसी व्यक्ति की निजि बुराई नहीं करेंगे। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याक्षी को पहले ही कार्यक्रम के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगी ताकि वह शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का पर्याप्त इन्तजाम कर सकें। रैली व रोड शो के समय ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। चुनाव जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दाई ओर रखा जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रचार के लिए किसी भी पशु-पक्षी आदि जीव का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। चुनाव प्रचार में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया जाना है।
कोई भी पोंलिग एजन्ट पोलिंग स्टेशन के अन्दर फोन लेकर नही जायेगा। चुनाव के समय कोई भी कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के अन्दर प्रचार सामग्री नही लायेगा और न ही कोई बूथ स्थापित करेगा। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर केवल एक मेज, दो कुर्सी व एक छाता ही डालकर अपना बूथ स्थापित कर सकता है। 15. भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोक सभा चुनाव 2024 मे प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के समय राशि रूप्ये- 95,00,000/- (रूप्ये पिच्चानवय लाख) अपने चुनाव आदि पर खर्च कर सकते है। लोक सभा के चुनाव मे उम्मीदवार द्वारा रूप्ये- 25,000/- की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी होंगी।
प्रैस वार्ता में डीआईपीआरओ राकेश गौतम, एआईपीआरओ संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे।