गुरुग्राम: चार साल पहले दुल्हैंडी की रात को कुश्ती के दौरान युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने मामले में जिला अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी राजा बाबू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। मृतक चंदन के पिता की शिकायत पर राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने 11 मार्च 2020 को मामला दर्ज किया था।
बस अड्डे के पास से हुई थी राजा बाबू की गिरफ्तारी
मूल रूप से बिहार के जिला नालंदा के गांव पुवारी निवासी श्रवण रविदास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें 11 मार्च 2020 को सूचना मिली थी कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। उनका बेटा गुरुग्राम में उनके भाई के पास रहकर कूड़ा उठाने का काम करता था। 10 मार्च को वह अपना फोन लेकर परिवार से मिलने के लिए भाई के घर से निकला था। अगले दिन धनवापुर फ्लाईओवर के पास उसका शव मिला। पांच जून 2020 को बस अड्डे के पास से पुलिस ने राजा बाबू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने पर उसने पुलिस को बताया कि दुल्हैंडी की रात को वह तालाब के पास मौजूद था। उसी दौरान वहां पर चंदन आ गया। दोनों कुश्ती करने लगे। कुश्ती करने के दौरान दोनों हाथापाई होते हुए चंदन ने उसका गला पकड़ लिया।
चंदन का मोबाइल भी ले गया था
उसने बचने के लिए पास में ही पड़ा एक पत्थर से उसके सिर पर मार दिया। इसके बाद वह उसका सिर मिट्टी में दबाकर अपनी बहन के घर बसई में चला गया। वह अपने साथ चंदन का मोबाइल भी ले गया था। रात को वह वापस आया और जिस पत्थर से हमला किया था उसको दूर फेंक दिया। इसके बाद वह वहां से अपने गांव में चला गया और घटना के सात-आठ दिन बाद उसके फोन का इस्तेमाल करने लगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज बाबू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
NEWS SOURCE : jagran