जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को यमुना नही में पानी छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल, गुरुवार को दिल्ली मे पानी के बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी की बरबादी न हो इस बात का ध्यान रखा जाए।
दोनों राज्यों में भीषण गर्मी
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड के सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को पानी की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश 5 जून को हुई मीटिंग में शामिल था। हिमाचल प्रदेश ने कहा कि जो अतिरिक्त पानी है। वो इस पानी को दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है। इसलिए हम 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को जारी करने का आदेश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात का ध्यान देगा कि कितना पानी आया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
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