हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनरी जैसे जसीबी, पोकलेन, मशीन, आदि का प्रयोग न करने की घोषणा का स्वागत करती है । पुलिस ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियो से अपील की जाती है कि वे शान्ति बनाए रखें, धारा 144 का उल्लंघन न करें तथा कानून को अपने हाथ में न लें।
माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ट्रैक्टर-ट्रालियों को राष्ट्रीय राजमार्गाें पर यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। आप ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रयोग न करें। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे बस, रेल इत्यादि का प्रयोग करें। इसी प्रकार पोकलेन, जेसीबी, हाईड्रा जैसी भारी मशीनों को धरनास्थल पर न लेकर आए क्योंकि शरारती तत्व इनका प्रयोग पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शान्तिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करें।
NEWS SOURCE : punjabkesari