हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज अब छात्रों से मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने नए शैक्षिक सत्र के लिए नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। कोई भी नर्सिंग कालेज सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक फीस नहीं ले सकेगा।
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी संस्थानों को 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे के लिए आरक्षित रहेंगी। पीजी कोर्स में स्टेट कोटे की 40 प्रतिशत सीटें हरियाणा में कार्यरत युवाओं के लिए रहेंगी।